1 [खोज और जब्ती

132 उनके कब्जे में जानकारी के परिणाम में निरीक्षण या आयुक्त के निदेशक, विश्वास करने का कारण है कि जहां-

(क) किसी भी व्यक्ति उपधारा के तहत एक सम्मन जिसे (1) की धारा 37 भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 या उपधारा के तहत की (1) के खंड 131 इस अधिनियम की, या उपधारा के तहत एक नोटिस (4) की धारा 22 (1) के भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की या उप - धारा के तहत धारा 142 में इस अधिनियम के उत्पादन, या उत्पादित करने के लिए पैदा करने के लिए जारी किया गया था, किसी भी खाते की किताबें, या अन्य दस्तावेजों लोप हो गया है या सम्मन या नोटिस द्वारा अपेक्षित उत्पादन, या उत्पादित होने का कारण, खाते या अन्य दस्तावेजों की ऐसी पुस्तकों करने में विफल रहा, या

(ख) किसी भी व्यक्ति उपरोक्त के रूप में एक सम्मन या नोटिस जिसे या जारी किया जा सकता है किया गया है, या, उत्पादन, या किसी भी खाते की किताबें, या के लिए उपयोगी हो जाएगा जो अन्य दस्तावेजों का उत्पादन, या करने के लिए प्रासंगिक होने का कारण नहीं होगा नहीं होगा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के तहत या इस अधिनियम के तहत, या किसी भी कार्यवाही

(ग) किसी भी व्यक्ति को किसी भी पैसे, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज और इस तरह के पैसे के कब्जे में है, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज या तो पूरी तरह या उद्देश्यों के लिए खुलासा नहीं किया गया है, जो आंशिक रूप से आय या संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है भारतीय आयकर अधिनियम की, 1922 या करने के लिए भेजा इस खंड में इस अधिनियम चलकर अघोषित आय या संपत्ति के रूप में, वह निरीक्षण, निरीक्षण सहायक आयुक्त, निरीक्षण या आयकर अधिकारी के सहायक निदेशक के किसी भी उप निदेशक अधिकृत मई (बाद में भेजा ) प्राधिकृत अधिकारी के रूप में करने के लिए-

(मैं) में प्रवेश किया और वह खाता, अन्य दस्तावेजों, धन, सर्राफा, आभूषण, या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की ऐसी किताबें रखा जाता है कि संदेह करने का कारण है, जहां किसी भी इमारत या स्थान खोज;

(द्वितीय) को तोड़ने के किसी भी दरवाजे का ताला खोलने, बॉक्स, लॉकर, सेफ, आलमारी या चाबियाँ तत्संबंधी उपलब्ध नहीं हैं जहां खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को व्यायाम के लिए अन्य संदूक;

(Iii) किसी भी खाते की ऐसी किताबें, अन्य दस्तावेज, पैसे, सर्राफा, आभूषण या ऐसी खोज का एक परिणाम के रूप में पाया अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज जब्त;

(Iv) जगह खाते या अन्य दस्तावेजों की किसी भी पुस्तक पर पहचान के चिह्न या बनाने या प्रतियों के अर्क उधर किए जाने के कारण;

(V) एक नोट या किसी भी तरह के पैसे, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज की एक सूची बनाना.

(2) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी पुलिस अधिकारी की सेवाएं माँग सकते हैं या केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी के, या दोनों की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के सभी या किसी के लिए उसे सहायता करने के लिए और यह होगी ऐसी माँग का पालन करने के लिए हर तरह के अधिकारी की ड्यूटी.

यह खाते के किसी भी ऐसी पुस्तकों को जब्त करने के लिए साध्य नहीं है, जहां (3) प्राधिकृत अधिकारी, अन्य दस्तावेज, पैसे, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज, मालिक या तत्काल कब्जे में है, जो व्यक्ति को एक आदेश में सेवा कर सकता या वह, हटाने के साथ भाग या अन्यथा ऐसे अधिकारी और ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के इस उप - धारा के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है के रूप में इस तरह के कदम उठा सकता है साथ छोड़कर इसके साथ सौदा नहीं होगा कि उसके नियंत्रण.

(4) प्राधिकृत अधिकारी, खोज या जब्ती के दौरान, शपथ पर जांच हो सकती खाते के किसी भी किताबें, दस्तावेज, पैसे, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज के कब्जे या नियंत्रण में होना पाया जाता है, जो किसी भी व्यक्ति और इस तरह की परीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी बयान उसके बाद भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तहत या इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

(5) जहां कोई पैसा, सर्राफा, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज (बाद में इस खंड और में खंड 132a संपत्ति के रूप में) एक उचित affording के बाद (1), आयकर अधिकारी, उप - धारा के तहत जब्त कर लिया है सुना और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के जांच करने जा रहा है के लिए संबंधित व्यक्ति को अवसर, जब्ती के नब्बे दिन के भीतर, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ, एक आदेश करेगा -

उसके साथ उपलब्ध हैं (i) ऐसी सामग्री के आधार पर अपने फैसले का सबसे अच्छा करने के लिए एक सारांश ढंग से (अज्ञात संपत्ति से आय सहित) अघोषित आय का आकलन;

(Ii) तो भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुमानित आय पर कर की राशि की गणना;

(Iii) इस अधिनियम के तहत किसी भी मौजूदा दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक हो जाएगा कि राशि का उल्लेख है और किसी भी (क) खंड में निर्दिष्ट कार्यों में से एक या एक से अधिक उप - धारा (1) के खंड 230A जिनके संबंध में इस तरह के व्यक्ति में है डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट में नहीं समझा है,

उनकी राय में खंड (ख) और (ग) और झट से व्यक्ति को संपत्ति का शेष भाग, यदि कोई हो, जारी में निर्दिष्ट मात्रा की कुल संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं के रूप में और उसके उसकी हिरासत ऐसी संपत्ति या हिस्से में बनाए रखने के जिसका हिरासत वे जब्त किए गए से:

बशर्ते कि अगर खाते में लेने के बाद उसे आयकर अधिकारी के पास उपलब्ध सामग्री में यह विशेष रूप से जो पिछले वर्ष या साल ऐसी आय या उसके किसी भाग से संबंधित है, वह पर टैक्स की गणना कर सकते हैं करने के लिए पता लगाने के लिए संभव नहीं है कि देखने की है ऐसी आय या हिस्सा संपत्ति को जब्त कर लिया गया है जिसमें वित्तीय वर्ष में बल में दरों पर टैक्स के लिए कुल आय दायरे में था के रूप में यदि मामले के रूप में इस तरह के आय या हिस्सा है, हो सकता है:

(Iii) या उसके किसी भाग, आयकर अधिकारी मई, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ, रिलीज आगे एक व्यक्ति खंड (द्वितीय) और में निर्दिष्ट सभी राशियों के भुगतान के लिए संतोषजनक व्यवस्था भुगतान किया है या बना दिया है, जहां बशर्ते कि संपत्ति या वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे उसके ऐसे भाग.

(6) उप - धारा (5) के तहत बनाए रखा संपत्ति के प्रावधानों के अनुसार के साथ निपटा जा सकता है अनुभाग 132a .

आयकर अधिकारी जब्त संपत्ति या उसके किसी भाग के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से इस तरह के व्यक्ति द्वारा आयोजित की गई संतुष्ट है (7), आयकर अधिकारी (5) इस तरह के अन्य के खिलाफ उप - धारा के तहत आगे बढ़ सकते हैं व्यक्ति और इस खंड के सभी प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.

उप - धारा के तहत जब्त (8) खाते की किताबें या अन्य दस्तावेजों (1) एक ही बनाए रखने के लिए कारणों दर्ज कर रहे हैं जब तक जब्ती की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा बनाए रखा नहीं की जाएगी उसके द्वारा लेखन और इस तरह बनाए रखने के लिए आयुक्त के अनुमोदन में प्राप्त किया जाता है:

आयुक्त सभी भारतीय आयकर अधिनियम के तहत कार्यवाही, 1922 (1922 का 11) या वर्षों के संबंध में इस अधिनियम के बाद तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए खाते की किताबें और अन्य दस्तावेजों की अवधारण को अधिकृत नहीं किया जाएगा बशर्ते कि खाता या अन्य दस्तावेजों की पुस्तकें प्रासंगिक पूरा कर रहे हैं.

(9) जिसका हिरासत खाते या अन्य दस्तावेजों के किसी भी किताबों से व्यक्ति (1) क्या प्रतियां कर सकते हैं, या प्राधिकृत अधिकारी या उसे इस में से सशक्त किसी भी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में, उधर निष्कर्षों ले उप - धारा के तहत जब्त कर रहे हैं प्राधिकृत अधिकारी के रूप में ऐसी जगह और समय पर ओर, इस संबंध में नियुक्त कर सकता है.

कानूनी तौर पर खाते की किताबें या उपधारा के तहत जब्त अन्य दस्तावेजों के हकदार एक व्यक्ति (1) उप - धारा के तहत आयुक्त द्वारा दिए गए अनुमोदन के लिए किसी भी कारण के लिए वस्तुओं यदि (10) (8), वह करने के लिए एक आवेदन कर सकते हैं बोर्ड उसमें ऐसी आपत्ति के कारणों को बताते हुए और खाते की किताबें या अन्य दस्तावेजों की वापसी के लिए अनुरोध किया.

(11) किसी भी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जा सकता है (5), वह इस तरह के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, इस तरह के अधिकार के लिए आवेदन कर सकते हैं उपधारा के अधीन किए गए एक आदेश के लिए किसी भी कारण के लिए वस्तुओं तो सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार उसमें ऐसी आपत्ति के कारणों को बताते हुए और इस मामले में उपयुक्त राहत के लिए अनुरोध (बाद में इस खंड में अधिसूचित प्राधिकारी के रूप में करने के लिए कहा गया है).

(12) उप - धारा (10) बोर्ड के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, या उप - धारा (11) अधिसूचित अधिकार के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, सुनवाई का अवसर पर आवेदक देने के बाद, इस तरह के आदेश पारित कर सकते हैं यह ठीक समझे.

खोजों और जब्ती से संबंधित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का ​​5) (13) के प्रावधानों, खोजों और उप - धारा के तहत जब्ती करने, अब तक हो सकता है, के रूप में लागू (1). जाएगा

(14) बोर्ड इस धारा के तहत किसी भी खोज या जब्ती के संबंध में नियम बना सकता है; विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस तरह के नियम अधिकृत अधिकारी द्वारा पीछा किया जाना प्रक्रिया के लिए उपलब्ध करा सकता है

मुफ्त प्रवेश बहां उपलब्ध नहीं है जहां खोजे जाने के लिए ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश प्राप्त करने के लिए (मैं);

(Ii) किसी भी खाते की किताबें या जब्त संपत्ति के अन्य दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए.

स्पष्टीकरण 1 -. उप खंड के प्रयोजनों के लिए नब्बे दिन की अवधि की संगणना में (5), इस धारा के तहत किसी भी कार्यवाही किसी भी अदालत के एक आदेश या आदेश से रोक लगा दी है, जिसके दौरान किसी भी अवधि के बाहर रखा जाना जाएगा.

स्पष्टीकरण 2.-में इस खंड, शब्द "कार्यवाही" पर तारीख को लंबित किया जा सकता है जो किसी भी वर्ष के सम्मान, भारतीय आयकर अधिनियम के तहत चाहे, 1922 (1922 का 11) में किसी भी कार्यवाही, या इस अधिनियम का मतलब एक खोज इस धारा के तहत अधिकृत है या इस तरह की तारीख को या उससे पहले पूरा कर लिया है और किसी भी वर्ष के संबंध में इस तरह की तारीख के बाद शुरू हो सकता है, जो इस अधिनियम के तहत भी कार्यवाही में शामिल किया गया है जो हो सकता है.

 

1 बाद के चरणों. एस द्वारा. आयकर (संशोधन) अधिनियम के 2, 1965.

 

 

[1968 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]