एक उप-धारा (1) के प्रावधानों का पालन करने के लिए [विफलता (3) के खंड 178

276A एक व्यक्ति है, तो उचित कारण या बहाना बिना। -

(मैं) की उप-धारा (1) के अनुसार नोटिस देने में विफल रहता अनुभाग 178 ; या

(Ii) के उस अनुभाग की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित के रूप में अलग राशि निर्धारित करने में विफल रहता है; या

(Iii) के उक्त उप-धारा के प्रावधानों के उल्लंघन में उसके हाथ में कंपनी की संपत्ति या संपत्ति के किसी के साथ भागों,

वह दो साल तक का हो सकता है, जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा:

अदालत के फैसले में दर्ज किया जा विपरीत करने के लिए विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, बशर्ते कि इस तरह के कारावास छह महीने से भी कम समय के लिए नहीं होगा।]

 

1 वित्त अधिनियम, 1965, दिनांक द्वारा डाला .20.

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]