मैं - गैर निवासियों के संबंध में टैक्स की वसूली

उसकी संपत्ति से अनिवासी के संबंध में टैक्स की वसूली

173. उप - धारा के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना (1) के खंड 161 या की धारा 167 की उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट आय के हकदार व्यक्ति (1) की है, जहां धारा 9 अप्रवासी है, टैक्स प्रभार्य उस पर, उसके नाम पर या एक प्रतिनिधि निर्धारिती रूप से उत्तरदायी है जो अपने एजेंट के नाम में, चाहे अध्याय XVII-B और कर के किसी भी बकाया के प्रावधानों में से किसी के तहत कटौती से बरामद किया जा सकता अनुसार भी बरामद किया जा सकता है कर रहे हैं, या जो अनिवासी की किसी भी संपत्ति से इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ किसी भी समय भारत के भीतर, आ सकता है.