| 50 [( iiक ) | | एक व्यक्ति जो भारत में निवासी नहीं है, भारत में निवासी किसी व्यक्ति को, विदेशी मुद्रा या अन्य विदेशी विनिमय का जैसा कि विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम, 1947 (1947 का 7) की धारा 2 के खंड (ग) और खंड (घ) में क्रमशः परिभाषित है, भारत के बाहर किसी देश से उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रेषित, 26 अक्टूबर, 1965 से शुरू होकर 28 फरवरी, 1966 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, या ऐसी बाद की दिनांक तक जो केंद्र सरकार इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। 51 |
| | स्पष्टीकरण —इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "भारत में निवासी" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम में दिया गया है;] |
| 52 [( iiख ) | | भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी बैंक में अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा धन में से। |
| | स्पष्टीकरण —इस खंड के प्रयोजनार्थ, "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2 के खंड (थ) में दिया गया है।] 53 |
| 54 [( iiग ) | | भारत का नागरिक, या भारतीय मूल का व्यक्ति, जो भारत का निवासी नहीं है, द्वारा भारत में ऐसे व्यक्ति के किसी रिश्तेदार को, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार भारत के बाहर के किसी देश से प्रेषित परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में से। |
| | स्पष्टीकरण —इस खंड और खंड (iiघ) के प्रयोजनों के लिए ,— |
| 55 [( iiघ ) | | भारत का नागरिक होने या भारतीय मूल का व्यक्ति होने पर, जो भारत का निवासी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के भारत में किसी रिश्तेदार को 56आयकर अधिनियम की धारा 115C के खंड (बी) में परिभाषित किसी विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति के रूप में संपत्ति; |
| 57 [( iiड़ ) | | एक व्यक्ति जो अनिवासी भारतीय है, वह अनिवासी (गैर-प्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना, 1992 के अनुसार खोले गए और संचालित खाते में जमा धनराशि में से एक बार ही निकासी कर सकता है। |
| | स्पष्टीकरण —इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अनिवासी भारतीय" का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम की धारा 115ग के खंड (ड़ में दिया गया है;] |
| (iii) | | केंद्र सरकार द्वारा जारी बचत प्रमाणपत्रों के रूप में संपत्ति का, जिसे वह सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपहार-कर से छूट देती है 58 |
| ( iiiक ) | | 59[***] |
| 60 [( iiiख ) | | विशेष वाहक बांड, 1991 के रूप में संपत्ति का;] |
| 61 [( iiiग ) | | 62 [एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार होने पर, ऐसे पूंजी निवेश बांड्स के रूप में संपत्ति जिन्हें केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे, एक या अधिक पिछले वर्षों में कुल मिलाकर अधिकतम दस लाख रुपये तक: |
| | बशर्ते कि इस खंड द्वारा प्रदत्त छूट केवल उस व्यक्ति को उपलब्ध होगी जिसने मूल रूप से उक्त बांड्स में अभिदान किया है; |
| 63 [( iiiघ ) | | एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार होने पर, ऐसे राहत बांड्स * के रूप में संपत्ति, जिन्हें केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे, एक या अधिक पिछले वर्षों में कुल मिलाकर अधिकतम पांच लाख रुपये तक: |
| | बशर्ते कि इस खंड द्वारा प्रदत्त छूट केवल उस व्यक्ति को उपलब्ध होगी जिसने मूल रूप से उक्त बांड्स में अभिदान किया है; |
| 64 [ (iiiड़ ) | | अनिवासी भारतीय व्यक्ति होने पर, [आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (15) के उप-खंड (झझघ) के तहत निर्दिष्ट बांड के रूप में संपत्ति: |
| | बशर्ते कि जहां कोई व्यक्ति, जो बांड्स के अधिग्रहण के किसी पिछले वर्ष में अनिवासी भारतीय है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष में भारत का निवासी बन जाता है, इस खंड के प्रावधान ऐसे उत्तरवर्ती वर्ष या उसके बाद के किसी वर्ष में इस खंड में संदर्भित संपत्ति के उपहारों के संबंध में लागू होंगे। |
| | स्पष्टीकरण —इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियां— |
| (iv) | | सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (20क) में संदर्भित किसी प्राधिकारी को 67 |
| (फ) | | धर्मार्थ प्रयोजन के लिए स्थापित या स्थापित मानी गई किसी संस्था या फंड को जिस पर आयकर अधिनियम की धारा 80छ के प्रावधान लागू होते हैं; 68 69 |
| 70 [( vक ) | | ( i ) ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या अन्य स्थान को जो आयकर अधिनियम की धारा 80ज की उप-धारा (2) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है; या 71 |
| | ( ii ) न्यास पर समझौते के माध्यम से, ऐसी संपत्ति का, जिससे प्राप्त आय, समझौते के विलेख के अनुसार, अनन्य रूप से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या उसमें विनिर्दिष्ट तथा पूर्वोक्त रूप में अधिसूचित अन्य स्थान के संबंध में उपयोग की जानी है;] |
| (vi) | | 72[***] |
| (vii) | | सहायता और भरण-पोषण के लिए उस पर आश्रित किसी रिश्तेदार को, रिश्तेदार के विवाह के अवसर पर, प्रत्येक ऐसे रिश्तेदार के विवाह के संबंध में अधिकतम [एक लाख] रुपए के मूल्य तक; 73 |
| (viii) | | 74[***] |
| (ix) | | 75[***] |
| ( x ) | | वसीयत के अंतर्गत; |
| (xi) | | मृत्यु की प्रत्यासा में; |
| (xii) | | अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उस सीमा तक जहां उपहार मूल्यांकन अधिकारी के संतोष के लिए मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उचित होने के रूप में साबित हो जाते हैं; 76 ; |
| (xiii) | | नियोक्ता होते हुए, किसी कर्मचारी को बोनस, ग्रेच्युटी या पेंशन के रूप में या मृत कर्मचारी के आश्रितों को, उस सीमा तक जहां ऐसे बोनस, ग्रेच्युटी या पेंशन का भुगतान निर्धारण अधिकारी के संतोष के लिए मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उचित होने के रूप में साबित हो जाता है और यह केवल कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं की मान्यता में किया जाता है 76 |
| (xiv) | | 77[***] |
| 78 [( xv ) | | ऐसे भूदान या संपत्तिदान आंदोलन के प्रभारी किसी व्यक्ति को जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है। |
| (xvi) | | 79[***] |
(2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व वर्ष के दौरान दिए गए उपहारों के संबंध में, अधिकतम तीस हजार रुपए के मूल्य तक, उपहार-कर नहीं लगाया जाएगा। 82