धारा 253 का संशोधन
57. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) में,-
(क) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;
(ख) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2016 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"(ङ) धारा 144खक की उपधारा (12) में यथानिर्दिष्ट आयुक्त के अनुमोदन से धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश या ऐसे आदेश की बाबत धारा 154 या धारा 155 के अधीन पारित कोई आदेश ।" ।
[वित्त अधिनियम, 2013]