धारा 40 का संशोधन

8. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में, उपखंड (iiक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(iiख) () ऐसा स्वामिस्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस, विशेषाधिकार फीस, सेवा प्रभार या कोई अन्य फीस या प्रभार, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसका अनन्य रूप से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार उपक्रम पर उद्ग्रहण किया जाता है, संदत्त कोई रकम; या

() ऐसी कोई रकम जो राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार उपक्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विनियोजित की जाती है।

स्पष्टीकरण-इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार उपक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित हैं-

(i) राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई

निगम ;

(ii) ऐसी कोई कंपनी, जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक समादत्त साधारण शेयर पूंजी राज्य सरकार द्वारा धारित की जाती है ;

(iii) ऐसी कोई कंपनी, जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक समादत्त साधारण शेयर पूंजी, खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट सत्ता द्वारा (चाहे एकल रूप से या साथ मिलाकर) धारित की जाती है ;

(iv) ऐसी कोई कंपनी या निगम, जिसमें राज्य सरकार के पास अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने या प्रबंधन या नीति विषयक विनिश्चयों पर नियंत्रण रखने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसके अंतर्गत उसकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारक करारों या मतदान करारों के आधार पर या किसी अन्य रीति में, अधिकार है ;

(v) राज्य सरकार के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित अथवा गठित या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन कोई प्राधिकरण, बोर्ड या संस्था या निकाय;"।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2013]