अध्याय आठवीं का संशोधन

प्र.30. आयकर अधिनियम में, अध्याय आठवीं में, अप्रैल, 1991, के 1 दिन से प्रभावी -

(क) शीर्षक के लिए, निम्नलिखित, शीर्षक, अर्थात् प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"छूट और राहतें";

(बी) धारा 89 से पहले, निम्न उप शीर्षकों और वर्गों, अर्थात् डाला जाएगा: -

आयकर की 'ए, छूट

छूट आयकर कंप्यूटिंग में अनुमति दी जाए

87 इस के तहत वें, ई कटौतियों की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में (1) वह किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ एक निर्धारिती की कुल आय पर आयकर की राशि की गणना में, (आय कर की राशि से वहाँ की अनुमति दी जाएगी अध्याय), के अनुसार और वर्गों 88 और 88A, उन वर्गों में निर्दिष्ट कटौती के प्रावधानों के अधीन में.

(2) धारा 88 या धारा 88A के तहत कटौती की कुल राशि, किसी भी मामले में, निर्धारिती की कुल आय पर (इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में) आयकर की राशि से अधिक नहीं होगी, जो साथ . वह किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है.

जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अंशदान, आदि पर छूट

88. इस धारा के प्रावधानों, एक निर्धारिती, (1) के अधीन किया जा रहा है,

(एक) एक व्यक्ति, या

(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार, या

(ग) व्यक्तियों की एक संस्था या केवल गोवा और दादरा और नगर ​​हवेली तथा दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी दोनों में से किसी मामले में शामिल व्यक्तियों की एक संस्था, बीस PGR फीसदी के बराबर रकम की वह किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ उसकी कुल आय पर आयकर की राशि में से कटौती, (इस अध्याय के तहत कटौती की अनुमति से पहले अभिकलन के रूप में), के पात्र होंगे उपधारा में निर्दिष्ट रकम की कुल (2).

(2) उपधारा में निर्दिष्ट रकम (1) टैक्स के लिए भुगतान किया है या उसकी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में जमा किसी भी रकम होगी

(I) उप - धारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए (4);

(Ii) लागू करने के लिए या बल में एक आस्थगित के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए. वार्षिकी, करने के लिए भेजा एक वार्षिकी योजना नहीं होने के खंड (ख) उप - धारा (2) के खंड 80CCA की उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन पर (4):

इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमाकृत tfye द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है बशर्ते कि; -

(Iii) द्वारा या किसी भी व्यक्ति उसके पास एक आस्थगित. वार्षिकी हासिल करने या प्रावधान के लिए बनाने के उद्देश्य के लिए, उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि G किया जा रहा करने के लिए सरकार की ओर से देय वेतन से कटौती के माध्यम से अब तक तो कटौती की राशि के रूप में अपनी पत्नी या बच्चों, वेतन के पांचवें से अधिक नहीं है;

(Iv) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) पर लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा एक योगदान के रूप में;

(V) इस तरह के योगदान उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति के नाम पर खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा की स्थापना की और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि में योगदान के रूप में;

(Vi) एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा एक योगदान के रूप में;

(सात) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा एक योगदान के रूप में;

(आठ) डाकघर बचत बैंक ऐसी रकम के नाम पर खड़े एक खाते में जमा कर रहे हैं, जहां समय, समय पर यथासंशोधित (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक दस साल के खाते या एक पन्द्रह साल की खाते में उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति (4);

(नौ) कि सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार के ऐसे किसी भी सुरक्षा के लिए सदस्यता के रूप में, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

(एक्स) सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) के तहत जारी किए गए राष्ट्रीय बचत पत्र (छठे) और राष्ट्रीय बचत पत्र (सप्तम अंक) के लिए सदस्यता के रूप में;

(ग्यारहवीं) केन्द्रीय सरकार, सरकार बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 2 के खंड (ग) के रूप में परिभाषित किसी भी तरह के बचत प्रमाणपत्र के लिए सदस्यता के रूप में, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट मई इस संबंध;

(बारहवीं) एक योगदान के रूप में, उप - धारा में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा (4), यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971 में भाग लेने के लिए (इस भाग में इसके बाद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रूप में) कर दिया गया है समझा उपखंड के तहत (क) खंड (8) भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 के;

(तेरहवीं) केन्द्रीय सरकार के रूप में धारा 10 के खंड (23D) के तहत अधिसूचित एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी तरह के यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक योगदान के रूप में, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस में निर्दिष्ट कर सकता है ओर;

(चौदह) सेंट्रल रूप में, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 58) (राष्ट्रीय आवास बैंक के रूप में निर्दिष्ट इस खंड में इसके बाद) की धारा 3 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी भी तरह के जमा योजना के लिए सदस्यता के रूप में सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

मार्च, 1987 के 31 वें दिन के बाद पूरा हो, और सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है, जहां से आय है निर्माण, जिनमें से एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के प्रयोजनों के (या के लिए (xv) यह निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो) कि सिर के तहत कर के दायरे में हो गया होता है, जो जहां इस तरह के भुगतान किया जाता है! की ओर या. द्वारा जिस तरह के

कारण किसी भी आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड या स्वामित्व के आधार पर निर्माण और आवासीय संपत्ति की बिक्री में लगे अन्य प्राधिकारी की अन्य योजना के तहत राशि का (एक) किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान; या:

(ख) किसी भी किस्त या भाग पुरुषों का भुगतान, राशि की वजह से निर्धारिती उसे आवंटित आवासीय संपत्ति की लागत की दिशा में एक शेयरधारक या सदस्य है जिनमें से किसी भी कंपनी या सहकारी समिति के लिए! या

निर्धारिती द्वारा उधार ली गई राशि (ग) के पुनर्भुगतान से

(1) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, या

(2) किसी भी एक सहकारी बैंक सहित बैंक,, या

(3) जीवन बीमा निगम, या

(4) राष्ट्रीय आवास बैंक, या

(5) किसी भी सार्वजनिक कंपनी विपक्ष कर्षण या के लिए लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के कारोबार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में दर्ज की गई. (आठ) उप - धारा (1) के खंड 36, या की: खंड के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है, जो आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में मकानों की खरीद

(6) सार्वजनिक काफी विरोधी सहयोगी रुचि या ऐसी कंपनी या सहकारी सोसायटी मकानों के निर्माण के वित्त पोषण के कारोबार में लगे हुए हैं, या है, जहां किसी भी सहकारी समिति, जो कर रहे हैं में किसी भी कंपनी

(7) sueh नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कानून या इस तरह के विश्वविद्यालय या किसी स्थानीय प्राधिकार से संबद्ध कॉलेज द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है जहां निर्धारिती के नियोक्ता;

(घ) स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और निर्धारिती को इस तरह के घर की संपत्ति के हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए अन्य खर्च, लेकिन की तरह दिशा में या द्वारा किसी भी भुगतान शामिल नहीं होगी

(ए) प्रवेश शुल्क, शेयर और एक कंपनी के एक शेयरधारक या एक सहकारी समिति के एक सदस्य ऐसे शेयरधारक या सदस्य बनने के लिए भुगतान करना पड़ता है जो प्रारंभिक जमा की लागत; या

(बी) के घर की संपत्ति की खरीद के लिए ध्यान एक समग्र राशि है और अकेले भूमि की कीमत अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, जहां सिवाय भूमि की लागत,; या

(सी) के लिए किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत, या के नवीकरण या मरम्मत, ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा या घर के बाद घर की संपत्ति के संबंध में पूरा होने के प्रमाण पत्र जारी करने के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति संपत्ति या उसके किसी भाग उसकी ओर से या बाहर जाने दिया गया पर निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है या तो; या

(डी) जो कटौती के संबंध में किसी भी खर्च धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है.

(3) उप - धारा के प्रावधानों (2) किसी भी प्रीमियम या दस प्रतिशत से अधिक नहीं है के रूप में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध के अलावा और नीति पर किए गए अन्य भुगतान के लिए केवल इतना ही लागू होंगे. वास्तविक पूंजी राशि का आश्वासन दिया.

स्पष्टीकरण -. किसी भी तरह के पूंजी राशि की गणना करने में कोई खाता नहीं है वह लिया जाएगा

किसी भी प्रीमियम के मूल्य (i) वापस करने के लिए सहमत हो, या

(Ii) किसी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और हो सकता है या किसी भी व्यक्ति द्वारा नीति के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जो वास्तव में बीमित राशि, ऊपर से.

(4) व्यक्तियों उपधारा में निर्दिष्ट (2), अर्थात् का पालन किया जाएगा: -

(क) कि उपधारा के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए -

(मैं) एक व्यक्ति, व्यक्ति, पत्नी या पति और ऐसे व्यक्ति के किसी भी बच्चे के मामले में और

(Ii) किसी अन्य मामले में, व्यक्ति या व्यक्तियों और ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के शरीर का हिंदू अविभाजित परिवार या संघ के किसी भी सदस्य;

(ख) कि उपधारा के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए -

(मैं) एक व्यक्ति, व्यक्ति, पत्नी या पति और ऐसे व्यक्ति के किसी भी बच्चे के मामले में और

(Ii) व्यक्तियों, किसी भी सदस्य और ऐसी संस्था या शरीर के सदस्यों में से किसी के किसी भी बच्चे के व्यक्तियों या शरीर के एक संघ के मामले में;

(ग) खंड (v) और (आठ) कि उप - धारा, के के प्रयोजनों के लिए -

एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति या वह अभिभावक है जिनमें से एक नाबालिग के मामले में (मैं);

(Ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी भी सदस्य के मामले में;

(Iii) व्यक्तियों, ऐसी संस्था या शरीर के व्यक्तियों या शरीर के एक संघ के मामले में;

(ख) कि उपधारा के खंड (बारहवीं) के प्रयोजनों के लिए -

एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के मामले में (मैं);

(Ii) व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के एक संघ, ऐसी संस्था या शरीर के किसी एक सदस्य के मामले में.

(5) उपधारा के खंड (xv) में निर्दिष्ट किसी भी रकम की कुल (2) दस हजार रुपये की राशि, (1) कुल के लिए इतना संदर्भ के साथ अनुमति दी जाएगी उप - धारा के तहत कटौती से अधिक है कहां के रूप में दस हजार रुपये की राशि से अधिक नहीं है.

(6) उप - धारा के तहत आयकर की राशि से कटौती (1) से अधिक नहीं होगा

एक व्यक्ति, (एक खिलाड़ी सहित) एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या खिलाड़ी होने के नाते, चौदह हजार रुपये के मामले में (मैं);

(Ii) किसी अन्य मामले में, दस हजार रुपए.

(7) कहाँ, किसी भी पिछले एक साल में, एक निर्धारिती-

(मैं) बीमा के अपने अनुबंध उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट terminates (2), अनुबंध अनुबंध को पुनर्जीवित नहीं द्वारा, किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने के लिए विफलता के कारण सेना में नहीं रहता है, जहां कि प्रभाव या करने के लिए नोटिस द्वारा बीमा के प्रीमियम से पहले दो साल के लिए भुगतान किया गया है; या

(द्वितीय) (2), इस आशय का नोटिस द्वारा या जहां वह भुगतान करने में विफलता की वजह से भाग लेने के लिए रहता है उप खंड के खंड (बारहवीं) या खंड (तेरहवीं) में निर्दिष्ट किसी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में अपनी भागीदारी समाप्त हो जाता है किसी भी योगदान है, इस तरह की भागीदारी के संबंध में योगदान पांच साल के लिए भुगतान किया गया है, इससे पहले कि उसकी भागीदारी को पुनर्जीवित नहीं द्वारा; या

(Iii) उपधारा के खंड (xv) में निर्दिष्ट घर संपत्ति हस्तांतरण (2) ऐसी संपत्ति के अधिकार उसके द्वारा प्राप्त की, या चाहे, वापस प्राप्त करता है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले धन वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा, उस खंड में निर्दिष्ट किसी भी राशि, तब -

(क) कोई कटौती (1) रकम में से किसी के संदर्भ में, खंड में निर्दिष्ट (मैं), (बारहवीं), (तेरहवीं) और उप - धारा (की (xv) उप - धारा के तहत निर्धारिती की अनुमति दी जाएगी 2), इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान किया; और

(ख) की कटौती की कुल राशि तो पिछले वर्ष या इस तरह पिछले वर्ष पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में अनुमति आयकर, इस तरह पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में निर्धारिती द्वारा देय कर होना समझा जाएगा और हो जाएगा वह इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर कर में जोड़ा.

(8) इस खंड में, -

(I) किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगा;

(Ii) "बीमा" शामिल होगा -

(एक) एक व्यक्ति के जीवन या पति या पत्नी या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या परिपक्वता की निर्धारित तारीख पर निर्दिष्ट राशि का भुगतान हासिल करने में एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य, पर बीमा की नीति ऐसे व्यक्ति ऐसी पर जिंदा है तिथि बीमा की नीति ही कहा नियत तारीख से पहले मर ऐसे व्यक्ति की घटना में (या किसी भी ब्याज के बिना) प्रीमियम भुगतान की वापसी के लिए प्रदान करता है कि बावजूद;

(ख) वह नीति अपनाकर अपने जीवन पर बीमा सुरक्षित करने के लिए बहुमत प्राप्त कर ली और है, के बाद नाबालिग को सक्षम करने के उद्देश्य के साथ एक छोटी सी के लाभ के लिए एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार के एक सदस्य से प्रभावित बीमा की नीति , और उसकी इस संबंध में नीति में निर्दिष्ट (जैसे गोद लेने के बाद) एक तारीख को जीवित होने पर

(Iii) "जीवन बीमा निगम" "जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम का मतलब है;

(Iv) "सार्वजनिक कंपनी 'कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 के रूप में ही अर्थ होगा;

(V) "सुरक्षा" लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 (2) खंड में परिभाषित के रूप में एक सरकार सुरक्षा का मतलब है;

(Vi) "स्थानांतरण" भी खंड के खंड (च), 269UA में निर्दिष्ट लेनदेन में शामिल करने के लिए समझा जाएगा.

कुछ नए शेयर या यूनिट में निवेश के संबंध में छूट

88A. (1) एक निर्धारिती कहां जा रहा है,

(एक) एक व्यक्ति; या

(ख) एक हिंदू अविभाजित परिवार; या

(ग) व्यक्तियों की एक संस्था या किसी भी मामले में, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था, केवल गोवा और दादरा और नगर ​​हवेली तथा दमन का केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी की और दीव, कर के उनकी आय प्रभार्य से बाहर है, पिछले वर्ष में अर्जित की है -

राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने (आई) इक्विटी शेयरों; या

धारा 10 या भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट, के के खंड (23D) के तहत निर्दिष्ट किसी भी म्युचुअल फंड की किसी भी योजना के तहत जारी (द्वितीय) इकाइयों, अगर ऐसी इकाइयों को सदस्यता की राशि पहले अभिकलन के रूप में ऐसी योजना के तहत सदस्यता समाप्त होने से छह महीने की अवधि के भीतर, केवल राजधानी के पात्र मुद्दे को, वह (आयकर की राशि से, एक कटौती के हकदार होंगे, सदस्यता ली है वह बीस फीसदी के बराबर राशि का, किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ उसकी कुल आय पर इस अध्याय के तहत कटौती) की इजाजत दी. ऐसे निर्धारिती को ऐसे शेयर या यूनिट की लागत से:

एड द्वारा अनुमोदन किए जाने वाले ऐसे इकाइयों को सदस्यता की राशि केन्द्र सरकार की ऐसी प्रतिभूतियों में (द्वितीय) खंड में निर्दिष्ट नहीं किसी भी योजना के तहत सदस्यता समाप्त होने से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, सदस्यता ली जा सकती है इस संबंध में बोर्ड:

खंड में निर्दिष्ट आगे कोई कटौती किसी भी योजना के तहत जारी किए गए इकाइयों के संबंध में अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि (ii) इस योजना के तहत सदस्यता सितंबर, 1990 के 30 वें दिन के बाद बंद कर देता है.

स्पष्टीकरण -. कहाँ किसी भी पिछले एक साल में, निर्धारिती इस उपधारा में निर्दिष्ट किसी शेयर या इकाइयों का अधिग्रहण किया गया है और किया है, पूरे या राशि का एक हिस्सा भुगतान किया है कि पिछले साल के अंत से छह महीने की अवधि के भीतर, यदि कोई हो, इस तरह के शेयर या इकाइयों पर बकाया शेष है, तो भुगतान की गई राशि को पिछले वर्ष में ऐसे शेयर या यूनिट की लागत की दिशा में निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया है समझा जाएगा.

(2) (1) पच्चीस हजार रुपए से अधिक है पिछले वर्ष में उसके द्वारा अर्जित कर रहे हैं, जो उपधारा में निर्दिष्ट शेयर या इकाइयों के निर्धारिती को कुल लागत, कि उप - धारा के तहत कटौती की अनुमति दी जाएगी कहां केवल उन शेयरों या इकाइयों के ऐसे संदर्भ के साथ जा रहा है (शेयर या इकाइयों कुल लागत जिसका लिए निर्धारिती पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं है) इस संबंध में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट हैं.

(3) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "राजधानी के पात्र मुद्दा" अर्थात्, निम्न स्थितियों को संतुष्ट करता है जो इक्विटी शेयरों के निर्गम का अर्थ है: -

(क) इस मुद्दे को एक सार्वजनिक कंपनी बनाई और भारत में पंजीकृत है और मुद्दे के व्यापार पर ले जाने के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से है के द्वारा किया जाता है

(मैं) निर्माण, निर्माण या किसी भी लेख या बात का उत्पादन, ग्यारहवीं अनुसूची में सूची में निर्दिष्ट एक लेख या बात नहीं किया जा रहा; या

(Ii) निर्माण या आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त प्रदान:

इस उप - खंड में निर्दिष्ट व्यापार पर ले जाने के लिए एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में, इस तरह कंपनी इस खंड के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है बशर्ते कि; या

(Iii) एक अस्पताल; या

(Iv) विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एक होटल; या

(V) जहाजों के संचालन;

(ख) इस मुद्दे को पहली बार कंपनी द्वारा बनाई गई पूंजी का एक मुद्दा है:

इस खंड के जहाजों के संचालन के व्यापार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किए गए इक्विटी शेयरों के निर्गम के मामले में लागू नहीं होगा बशर्ते कि;

(ग) इस मुद्दे का हिस्सा बनाने के शेयरों सदस्यता के लिए सार्वजनिक और इस तरह के प्रस्ताव से अप्रैल, 1991 के 1 दिन पहले कंपनी द्वारा किया जाता है करने के लिए सदस्यता के लिए पेशकश कर रहे हैं;

(ख) के रूप में इस तरह के अन्य शर्तों में निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि मूल रूप से एक निजी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था लेकिन कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), पहली बार के लिए यह द्वारा किए गए इक्विटी शेयरों के निर्गम के प्रावधानों के तहत एक सार्वजनिक कंपनी बन गई है जो एक कंपनी के मामले में यह हो गया है के बाद एक सार्वजनिक कंपनी है, राजधानी के एक पात्र मुद्दे के रूप में नहीं माना जाएगा अगर

(I) ऐसी कंपनी घोषित वितरित या यह एक निजी कंपनी थी जब किसी भी लाभांश का भुगतान किया था; या

(Ii) इस मुद्दे का हिस्सा बनाने के शेयरों में से किसी एक प्रीमियम पर सदस्यता के लिए पेशकश की है.

किसी भी प्रश्न इक्विटी शेयरों के किसी भी मुद्दे पर इस खंड के प्रयोजनों के लिए राजधानी के एक पात्र मुद्दे का गठन होगा कि क्या करने के लिए उठता स्पष्टीकरण 1.-, तो सवाल जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा.

स्पष्टीकरण 2. में इस उप - धारा और उपधारा (4), "सार्वजनिक कंपनी 'कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में उसे सौंपे अर्थ होगा.

निर्धारिती है जब तक (4) उप - धारा के तहत कटौती (1) की अनुमति नहीं होगी

(मैं) सार्वजनिक कंपनी द्वारा या उनकी कंपनी के एक प्रवर्तक होने के कारण उनके पक्ष में आरक्षण या एक विकल्प के अनुसरण में की गई जनता के लिए सदस्यता के लिए एक प्रस्ताव के अनुसरण में शेयरों की सदस्यता ली; या

(Ii) आयोग कंपनियों अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की अनुसूची द्वितीय भाग मैं की धारा 11 के अनुसरण में ऐसे शेयर जारी करने के संबंध में एक ग्राहक के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जो एक व्यक्ति से शेयर खरीदे और कौन है इस तरह के ग्राहक के रूप में अपने दायित्व की हैसियत से इस तरह के शेयरों का अधिग्रहण किया.

किसी भी इक्विटी शेयर या यूनिट है, जो की लागत के संदर्भ में एक कटौती के उप - धारा के तहत अनुमति दी है (5) (1), से तीन साल की अवधि के भीतर बेच दिया है या अन्यथा किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर रहे हैं उनके अधिग्रहण की तारीख है, इसलिए इस तरह के इक्विटी शेयरों या इकाइयों को पिछले वर्ष में या ऐसी बिक्री या स्थानांतरण जगह ले ली है, जिसमें पिछले वर्ष पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में अनुमति दी आयकर की कटौती की कुल राशि होना समझा जाएगा इस तरह पिछले साल के लिए प्रासंगिक है और वह इस तरह के निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है जिसके साथ निर्धारिती की कुल आय पर आयकर की राशि को जोड़ा जाएगा निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा देय कर की.

स्पष्टीकरण एक व्यक्ति को अपने नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या किसी भी म्युचुअल फंड या यूनिट की प्रासंगिक रिकॉर्ड में उन शेयरों या इकाइयों के संबंध में दर्ज किया गया है जिस पर तिथि पर किसी भी शेयर या यूनिट का अधिग्रहण होने के रूप में माना जाएगा भारत के ट्रस्ट, उपधारा में निर्दिष्ट (1).

(6) एक कटौती का दावा किया और उपधारा (1) किसी भी इक्विटी शेयरों की कीमत के संदर्भ में, इस तरह के शेयरों की कीमत खंड 54E के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा अनुमति दी है कहां.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1990]