धारा 115 का संशोधन
26 आयकर अधिनियम की धारा 115 में, में खंड (i) के लिए उप - खंड (क), निम्नलिखित उपखंड अर्थात् 1 अप्रैल दिन, 1986, से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
"(एक) पचास प्रतिशत की दर से, भवन या भूमि या भवन या भूमि में किसी भी अधिकार से संबंधित हैं. और जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि का इतना पर".
[वित्त अधिनियम, 1985]