नई धारा 43 ए के सम्मिलन
प्र.17. आयकर अधिनियम की धारा 43 के बाद निम्न अनुभाग अर्थात्, डाला जाएगा: -
'43A. "Currencyâ € की विनिमय दर में परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रावधान परिणामी (1) एक निर्धारिती अपने व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर एक देश से किसी भी संपत्ति अर्जित कर ली है, जहां इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी और, इस तरह की परिसंपत्ति के अधिग्रहण के बाद किसी भी समय मुद्रा की दर में परिवर्तन के परिणाम में पूरी की दिशा में भुगतान या का एक हिस्सा बनाने के लिए भारतीय मुद्रा में व्यक्त रूप निर्धारिती की देयता में वृद्धि या कमी नहीं है विशेष रूप से किसी भी मामले में किया जा रहा है (संपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए संपत्ति की या पूरी की अदायगी या किसी भी विदेशी मुद्रा में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति से उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि का एक भाग के लिए लागत से ठीक पहले मौजूदा दायित्व तारीख, जिस पर मुद्रा की दर में परिवर्तन,) के प्रभावी होने से दायित्व पूर्वोक्त इतनी वृद्धि हुई है या पिछले वर्ष के दौरान कम हो जाता है जिसके द्वारा राशि को जोड़ा जाएगा, या, मामले के रूप में, से कटौती की जा सकती है, वास्तविक लागत की खंड में परिभाषित के रूप में संपत्ति (1) धारा 43 या एक पूंजी प्रकृति के खर्च की राशि की उप - धारा (1) धारा 35 या धारा 35 क में या में के के खंड (iv) में निर्दिष्ट उप के खंड (नौ) धारा 36 की उपधारा (1) या, एक पूंजी परिसंपत्ति (धारा 50 में निर्दिष्ट एक पूंजी परिसंपत्ति जा रहा है नहीं) के मामले में, उसके धारा 48, और राशि के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण की लागत इस तरह के अतिरिक्त बाद में पहुंचे जैसा भी मामला हो या कटौती, संपत्ति की वास्तविक लागत या एक पूंजी प्रकृति का खर्च या की राशि होने के लिए रखा जाएगा, पूर्वोक्त रूप में पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत.
स्पष्टीकरण 1.-में इस उप - धारा, अन्य संदर्भ वार की आवश्यकता है, जब तक एक € "
(क) "विनिमय की दर" विदेशी मुद्रा या भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा में भारतीय मुद्रा के रूपांतरण के लिए निर्धारित या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा की दर का मतलब है;
(ख) "विदेशी मुद्रा" और "भारतीय मुद्रा" क्रमशः विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) की धारा 2 में उन्हें सौंपा अर्थ है.
स्पष्टीकरण 2.-कहां पूरे या दायित्व पूर्वोक्त के किसी भी हिस्से में किसी भी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, नहीं निर्धारिती द्वारा, से मुलाकात की, लेकिन है, इसलिए मुलाकात की देयता इस के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा उप - धारा.
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) की धारा 2 के रूप में परिभाषित स्पष्टीकरण 3.-कहाँ निर्धारिती पर एक विदेशी मुद्रा में एक निर्धारित राशि के साथ या बाद उसे प्रदान करने के लिए एक अधिकृत डीलर के साथ एक चोर पथ में प्रवेश किया है एक पूरे या दायित्व पूर्वोक्त के किसी भी हिस्से, राशि, पूरा करने के लिए उसे सक्षम करने के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट विनिमय की दर से निर्धारित की गई भविष्य की तारीख यदि कोई हो, को जोड़ा, या वास्तविक परिसंपत्ति की कोट या, से कटौती की जाएगी एक पूंजी प्रकृति का खर्च या की राशि, जैसा भी मामला हो, इस उपधारा के तहत पूंजी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत होगा, दायित्व पूर्वोक्त के निर्वहन के लिए उपलब्ध है के रूप में अनुबंध में निर्दिष्ट राशि का इतना के संबंध में , उसमें विनिर्दिष्ट विनिमय की दर के संदर्भ में गणना की जा.
(2) उप - धारा के प्रावधानों (1) धारा 33 के तहत विकास छूट के कारण कटौती के प्रयोजन के लिए एक परिसंपत्ति की वास्तविक लागत की गणना में खाते में नहीं लिया जाएगा. '.
[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967]