कार्यकर्ताओं आसन्न खतरे के बारे में आगाह करने के लिए राइट की.

41H. (एक खतरनाक प्रक्रिया में लगे हुए किसी भी कारखाने में कार्यरत श्रमिकों की वजह से किसी भी दुर्घटना के लिए उनके जीवन या स्वास्थ्य के लिए आसन्न खतरे की संभावना है कि वहाँ उचित आशंका है जहां 1), वे ठेकेदार, एजेंट, प्रबंधक की सूचना के लिए ही ला सकते हैं या एक साथ कारखाने या सीधे या सुरक्षा समिति में उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से संबंध प्रक्रिया के प्रभारी है और जो किसी भी अन्य व्यक्ति इंस्पेक्टर की सूचना के लिए ही ले आओ.

(2) यह ऐसे ठेकेदार, एजेंट, प्रबंधक या वह इस तरह के आसन्न खतरे के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट है कि अगर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने और करने के लिए की गई कार्रवाई की तत्काल एक रिपोर्ट भेजने के लिए कारखाने या प्रक्रिया का व्यक्ति प्रभारी का यह कर्तव्य होगा निकटतम इंस्पेक्टर.

ठेकेदार, एजेंट, प्रबंधक या व्यक्ति इंचार्ज (2) के कार्यकर्ताओं द्वारा गिरफ्तार के रूप में किसी भी आसन्न खतरे के अस्तित्व के बारे में संतुष्ट नहीं है उपधारा में निर्दिष्ट हैं (3), वह, फिर भी, करने के लिए तत्काल बात का उल्लेख होगा जिसका निर्णय ऐसे आसन्न खतरे के अस्तित्व के सवाल पर नजदीकी इंस्पेक्टर अंतिम होगा.