वार्षिक आम बैठक I

96.(1) एक व्यक्ति कंपनी के अलावा प्रत्येक कंपनी प्रत्येक वर्ष किसी अन्य बैठक के अतिरिक्त, अपनी वार्षिक आम बैठक के रूप में एक आम बैठक आयोजित करेगी और बैठक बुलाने के नोटिस में उस बैठक को निर्दिष्ट करेगी, और कंपनी की एक वार्षिक आम बैठक की तारीख और अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख के बीच पंद्रह महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए:

बशर्ते कि प्रथम वार्षिक आम बैठक की स्थिति में, वह कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी और किसी अन्य मामले में, वह वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी:

बशर्ते कि यदि कोई कंपनी पूर्वोक्त अनुसार अपनी पहली वार्षिक आम बैठक आयोजित करती है, तो कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अपने निगमन के वर्ष में कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित करे:

यह भी प्रावधान है कि रजिस्ट्रार किसी विशेष कारण से, प्रथम वार्षिक आम बैठक के अलावा किसी वार्षिक आम बैठक के आयोजन की अवधि को तीन माह से अधिक की अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) प्रत्येक वार्षिक आम बैठक व्यावसायिक समय के दौरान, अर्थात् प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे के बीच बुलाई जाएगी और शाम 6 बजे I किसी ऐसे दिन जो राष्ट्रीय अवकाश न हो, या तो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या शहर, कस्बे या गांव में किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है:

[बशर्ते कि किसी असूचीबद्ध कंपनी की वार्षिक आम बैठक भारत में किसी भी स्थान पर आयोजित की जा सकेगी, यदि सभी सदस्यों द्वारा लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अग्रिम सहमति दे दी गई हो:

परन्तु यह और कि ] केन्द्रीय सरकार किसी कम्पनी को इस उपधारा के उपबन्धों से ऐसी शर्तों के अधीन छूट दे सकेगी, जो वह अधिरोपित करे।

स्पष्टीकरण. - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "राष्ट्रीय अवकाश" से केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अवकाश घोषित दिन अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है।