अध्याय IV
शेयर पूंजी और डिबेंचर
शेयर पूंजी के प्रकार I
43. शेयरों द्वारा सीमित कंपनी की शेयर पूंजी दो प्रकार की होगी, अर्थात्:—
(झ) | |
मताधिकार सहित; या |
(ii) | |
लाभांश, मतदान या अन्यथा के संबंध में विभेदक अधिकारों के साथ, जैसा कि निर्धारित नियमों के अनुसार हो सकता है; तथा |
बशर्ते कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात उन अधिमानी शेयरधारकों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व परिसमापन की आय में भाग लेने के हकदार हैं।
स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-
(झ) | |
शेयरों द्वारा सीमित किसी कंपनी के संदर्भ में "इक्विटी शेयर पूंजी" से तात्पर्य समस्त शेयर पूंजी से है जो अधिमान्य शेयर पूंजी नहीं है; |
(ii) | |
शेयरों द्वारा सीमित किसी कंपनी के संदर्भ में "अधिमानी शेयर पूंजी" से कंपनी की जारी शेयर पूंजी का वह हिस्सा अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के संबंध में अधिमान्य अधिकार रखता है या रखेगा- |
(क) | |
लाभांश का भुगतान, या तो एक निश्चित राशि के रूप में या एक निश्चित दर पर गणना की गई राशि के रूप में, जो आयकर से मुक्त हो सकता है या उसके अधीन हो सकता है; तथा |
(ख) | |
समापन या पूंजी की वापसी के मामले में, चुकता या चुकता मानी गई शेयर पूंजी की राशि का पुनर्भुगतान, चाहे कंपनी के ज्ञापन या लेखों में निर्दिष्ट किसी भी निश्चित प्रीमियम या किसी निश्चित पैमाने पर प्रीमियम के भुगतान का अधिमान्य अधिकार हो या न हो; |
(iii) | |
पूंजी को अधिमान पूंजी माना जाएगा, भले ही वह निम्नलिखित अधिकारों में से एक या दोनों का हकदार हो, अर्थात: - |
(क) | |
लाभांश के संबंध में, खंड ( ii ) के उपखंड ( क ) में निर्दिष्ट राशियों के अधिमान्य अधिकारों के अतिरिक्त, उसे पूर्वोक्त अधिमान्य अधिकार के हकदार न होने वाली पूंजी के साथ, चाहे पूर्णतः या सीमित सीमा तक, भाग लेने का अधिकार है; |
(ख) | |
पूंजी के संबंध में, समापन पर, खंड ( ii ) के उप-खंड ( ख ) में निर्दिष्ट राशियों के पुनर्भुगतान के अधिमान्य अधिकार के अतिरिक्त, उसे किसी भी अधिशेष में, जो पूरी तरह से या सीमित सीमा तक शेष रह जाए, पूंजी के साथ भाग लेने का अधिकार है, जो उस अधिमान्य अधिकार के हकदार नहीं है। |