एक शाखा कार्यालय होने के लिए नहीं एक प्रतिष्ठान घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार की शक्ति.

8 केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, की घोषणा कर सकती है कि किसी भी कंपनी के मामले में, 59 [***] के रूप में एक ही या काफी हद तक एक ही गतिविधि या तो पर ले जाने के लिए किसी भी प्रतिष्ठान कि कंपनी, या के प्रधान कार्यालय द्वारा किए 60 [ किसी भी उत्पादन, प्रसंस्करण या निर्माण] में लगे हुए किसी भी प्रतिष्ठान, इस अधिनियम के प्रयोजनों के सभी या किसी के लिए कंपनी के एक शाखा कार्यालय के रूप में इलाज नहीं किया जाएगा.

 

59. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा छोड़े गए "एक बैंकिंग या एक बीमा कंपनी, नहीं किया जा रहा."

60 रू  कंपनियों द्वारा "किसी भी उत्पादन या निर्माण" (संशोधन) अधिनियम, 1960 के लिए एवजी.