फीस, शुल्क, आदि को कम करने के लिए केन्द्र सरकार की पावर

7 613. (1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो केन्द्र सरकार को, किसी मामले के संबंध में देय के रूप में इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान में निर्दिष्ट किसी भी शुल्क वसूल कर, या अन्य राशि की मात्रा को कम कर सकते हैं या किसी भी रजिस्ट्रार को कोई अतिरिक्त, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार या केंद्र सरकार के किसी भी अन्य अधिकारी; कम शुल्क में इस तरह के प्रावधान में निर्दिष्ट शुल्क के लिए प्रतिस्थापित किया गया था के रूप में अगर और इस तरह के प्रावधान इस के बाद, आदेश लागू है, जिसके लिए अवधि के दौरान, प्रभावी होंगे.

(2) उप - धारा के तहत अधिसूचित कोई आदेश (1), एक तरह के आदेश से, केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी समय रद्द कर दिया या अलग किया जा सकता है.

(3) इस खंड में कुछ भी नहीं के तहत केन्द्र सरकार की सत्ता को प्रभावित करने के लिए समझा जाएगा अनुभाग 641 अनुसूची एक्स में निर्दिष्ट शुल्क के किसी भी परिवर्तन करने के लिए

 

   प्र.7.          लाभ के लिए नहीं एक संघ के पंजीकरण के लिए देय और धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस अधिसूचना निर्दिष्ट शुल्क के लिए, कंपनी अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.